*समस्त क्षेत्रीय किसान*
*आप सभी किसानों को अवगत हो कि पराली/फसल अवशेष खेतों में जलाने के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा भूमि की उर्वरा शक्ति के निरंतर क्षति के दृष्टिगत शासन तथा मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पराली/फसल अवशेष खेत में जलाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए है, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है,*
साथ ही शासन/एनजीटी द्वारा 2 एकड़ से कम रकबे पर पराली जलाने पर 2500/- रुपए, 2 से 5 एकड़ रकबे पर पराली जलाने पर ₹5000/- तथा 05 एकड़ से अधिक रकबे पर पराली जलाने पर 15,000/- जुर्माना अधिरोपित किया गया है,
*आप सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि फसलों की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर में सुपर एसएमएस तथा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों का प्रयोग अवश्य करें तथा पराली/ फसल अवशेष को खेतों में ना जलाएं,y धान से निकलने वाला पुआल खंड विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के माध्यम से समीप की गौशाला पर भी दिया जा सकता है।*
*आज्ञा से*
*श्रद्धा सिंह*
*एसडीएम सदर खीरी*