सजायाफ्ता महिला अभियुक्ता कान्ती पटवा भेजी गयी जेल

सजायाफ्ता महिला अभियुक्ता कान्ती पटवा भेजी गयी जेल

अपील खारिज व सजा बरकरार

 

डॉ0कल्पराम त्रिपाठी ब्यूरोचीफ गोण्डा

 

गोण्डा। वर्ष 2013 में नगर के निवासी राजेश कुमार जायसवाल, निवासी दयानन्दनगर द्वारा कान्ती पटवा निवासी दयानन्दनगर गोण्डा के विरुद्ध मु0अ0सं0-802/2013 धारा-427, 504, 506, 352 आईपीसी में पंजीकृत कराया गया था, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सुषमा द्वारा वाद सं0 870/2015 में कान्ती पटवा को 01 वर्ष 6 माह का कारावास एवं अर्थदण्ड से दिनांक 7.1.2022 को दण्डित किया गया था, जिसकी पुष्टि करते हुए डा0 दीनानाथ तृतीय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम गोण्डा द्वारा सजा को बरकरार रखते हुए महिला अभियुक्ता कान्ती पटवा को अपने आदेश दिनांक 17.08.2022 को सजा भुगतने के लिए जेल रवाना किया गया। वादी के तरफ से श्री टीडी सिंह पूर्व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा पैरवी की गयी।

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