गोंड़ा – कांग्रेस के पूर्व सांसद बलरामपुर विनय कुमार पांडेय को जमानत अर्जी खारिज होने पर जेल रवाना किया गया है सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि जालौन जिले के डॉ उमा शंकर सोनी ने विनय कुमार पांडेय के खिलाफ नगर कोतवाली गोंडा में 419,420,467 468, 471व 406 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमे विनय कुमार पांडेय अंतरिम जमानत पर थे आज रेगुलर जमानत पर एडीजे 3 द्वारा सुनवाई हुई जिसको खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार डॉ उमा शंकर सोनी जो जालौन में पेशे से चिकित्सक है उनके संबंध विनय कुमार पांडेय से थे….विनय कुमार पांडेय ने बताया था कि उन्होंने अपने ड्राइवर मनीष ओझा के नाम पर जालौन के कालपी में एक खनन के 5 वर्षीय पट्टा ले रखा है उसी में बतौर साझेदारी का अग्रीमेंट कराया और साझेदारी के नाम पर 25 लाख रुपये का ट्रांसफर आने स्कूल के एकाउंट में लिया गया था जहा कोई काम नही हुआ और पैसों की भी वापसी नही हुई जिसमें 23 /7/2022 को नगर कोतवाली में विनय कुमार पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया जिसमे न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करते हुए विनय कुमार पांडेय को जेल भेज दिया गया । मीडिया प्रभारी ऋषभ मिश्रा न
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