पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली पत्नी निर्मल कौर व उसका प्रेमी कुलविंद्र सिंह को 5 वर्ष की कैद, 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई

पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली पत्नी निर्मल कौर व उसका प्रेमी कुलविंद्र सिंह को 5 वर्ष की कैद, 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई
अबोहर, 06 दिसंबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में आत्महत्या के लिए पति को मजबूर करने वाली पत्नी निर्मल कौर व उसके प्रेमी कुलविंद्र सिंह पुत्र पप्पू सिंह वासी पन्नीवाला माहला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता पिता जग्गू सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी पन्नीवाला माहला के वकील संजीव बजाज, सरकारी वकील ने अपने दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संजीव बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पत्नी नरिंद्र कौर व उसके प्रेमी कुलविंद्र सिंह उर्फ डडू पुत्र पप्पू सिंह को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष की कैद व 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। सूत्रों से पता चला है कि नरेंद्र कौर ने प्रेमी के बच्चे को ही जेल में जन्म दिया था।
उल्लेखनीय है थाना खुईयांसरवर के प्रभारी मैडम राजवीर कौर, चौकी कल्लरखेड़ा के प्रभारी सबइंस्पैक्टर दविंद्र सिंह ने मृतक निर्मल सिंह के पिता जग्गू सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी पन्नीवाला माहला के बयानों के आधार पर उसके बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में मुकदमा नं. 65, 1.06.2022 भांदस की धारा 306आईपीसी के तहत निंद्र कौर उर्फ ज्योति पत्नी निर्मल सिंह पुत्री जोगा सिंह वासी रूप नगर व प्रेमी कुलविंद्र सिंह उर्फ डडू पुत्र पप्पू सिंह वासी पन्नीवाला माहला के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:1, पुलिस पार्टी व आरोपी प्रेमी जोड़ा

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