*चोपन में नया कनेक्शन देने व बिजली बिल संसोधन कर किस्तों में करने की सीएम से मांग-सावित्री देवी*
*प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद भी बिजली कनेक्शन से वंचित जनता परेशान,चिराग तले अंधेरा कहावत चरितार्थ*
जयप्रकाश वर्मा
सोनभद्र।
चोपन/सोनभद्र। जनपद सोनभद्र के आदर्श नगर पंचायत चोपन के अग्रवाल मार्केट व हाईडील कॉलोनी की जनता की काफी लम्बे समय से समस्या का समाधान किया जाना जनहित में आवश्यक है पहला समस्या आदर्श नगर पंचायत चोपन के अग्रवाल मार्केट व हाईडील कॉलोनी वासियों को केन्द्र व राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत उन लोगों को सरकार व्दारा बनाये शासनादेश के अनुसार प्रशासन व्दारा कमेटी गठीत कर अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त उन लोगों की पात्रता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया परन्तु एक बड़ी समस्या यह हैं जिसे कह सकते हैं चिराग तले अन्धेरा बहुत से कॉलोनी वासियों व्दारा उक्त मकान में अपने नाम से विद्युत विभाग व्दारा नियमानुसार नया कनेक्शन लगवाना चाहते हैं पर विद्युत विभाग व्दारा कनेक्शन देने में मना कर दिया जाता हैं कई बार लोगों व्दारा आवेदन भी दिया गया परन्तु कोई उचित निदान न निकला काफी लम्बें समय से इनको बिजली की समस्या से जुझना पड़ रहा हैं। विद्युत विभाग व्दारा उक्त जमीन पर विवाद होने की बात कहते हैं।समस्या 2-कुछ लोगों के यहा लगे विद्युत कनेक्शनधारियों के यहा लगभग कई वर्षो से बिजली बिल या रिडींग नही करवाया जा रहा था जिसके वजह सें कॉलोनी वासियों को बिजली बिल जमा करने में असुविधा हो रही थी कुछ लोगों का ऑनलाईन बिल बनता था वो जमा भी कर रहें हैं परन्तु एक साथ बिजली विभाग व्दारा विगत कुछ दिनों से कनेक्शन काटा जा रहा हैं जिससे लोग काफी परेशान हो गये हैं ज्यादातर लोग वहा दैनिक मजदुरी कर अपना जिविकोपार्जन करते हैं एक साथ इतना बिजली बिल जमा करना बहुत मुश्किल होगा इस वजह से कनेक्शनधारियों के लम्बे समय से बने हुवे बिजली बिल में काफी ब्याज व मनमाना बिल फर्जी युनिट बना हैं जिसको एक कैम्प के माध्यम से ब्याज माफ व संसोधन करते हुये बचे बिल का किस्तों में भुगतान करवाया जाये जिससे की किसी भी कनेक्शनधारियों पर कोई भी भार एक साथ ना पड़ें और तब तक कोई भी कनेक्शनधारियों का बिजली ना काटा जायें।महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष सावित्री देवी ने इस दोनों जनहित से जुड़ी प्रमुख मांग को पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से समाधान किये जाने का आग्रह किया।सावित्री देवी ने कहा की केस नंबरः सी/एस सीए-6281/2021 आर्डर तिथि-02/08/2022 केस टाइटलः योगेश लक्ष्मणभाई चोवाटिया बनाम डिप्टी इंजीनियर-गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को बिजली कनेक्शन से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जमीन के मालिकाना हक का विवाद लंबित है। जस्टिस एएस सुपेहिया ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन देने के साथ अधिकार और स्वामित्व या अधिभोग के अधिकार का कोई संबंध नहीं है।अपने तर्क को मजबूत करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के एक आदेश और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 पर भरोसा किया, जो परिसर के किसी भी मालिक या अधिभोगी को बिजली की आपूर्ति को अनिवार्य करता है। याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन भूमि का ‘अधिभोगी‘ कहा जा सकता है और प्रतिवादी अधिकारी कनेक्शन से इनकार नहीं कर सकते।इसके बाद, एलपीए संख्या 91/2010 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश का संदर्भ दिया गया जिसमें यह देखा गया था, हमारा विचार है कि स्वामित्व या अधिभोग के अधिकार का उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के साथ कोई संबंध नहीं है।‘उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सुपेहिया ने प्रतिवादी-कंपनी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के नाम वाली सूची के अनुसार संपत्ति के परिसर में जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन की आपूर्ति की जाए। अगर जनता को इस मूल भूत सुविधा का लाभ जल्द न दिया गया व कोई निदान ना निकाला गया तो रहवासियों के तरफ से न्यायालय के शरण में जाने को होंगे मजबूर।