विद्युत विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने की धोखाधड़ी

विद्युत विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने की धोखाधड़ी
एसपी के निर्देश पर कोतवाली कर्नलगंज में आरोपी के विरूद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज

रंजीत तिवारी

कर्नलगंज,गोण्डा। नौकरी दिलाने के नाम पर शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड,फोटो आदि अभिलेख लेकर नकली जीएसटी/फर्म बनाकर जालसाजी करने के मामले में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है।
दर्ज कराये गये मुकदमे में पीड़ित शिवाकांत गोस्वामी पुत्र राम कृपाल गोस्वामी निवासी काशीपुर नैनुआ जगन्नाथपुर द्वारा कहा गया है कि अरविंद गोस्वामी पुत्र हौंसला प्रसाद निवासी कोंचा कासिमपुर थाना कर्नलगंज द्वारा वर्ष 2019 में प्रार्थी से कहा कि यदि तुम्हे विद्युत विभाग मे संविदा पर नौकरी करनी है तो अपना शैक्षिक अभिलेख,आधार, पैन कार्ड, फोटो की मूल प्रति दे दीजिए। पीड़ित ने विपक्षी के बातों में आकर अपने सभी मूल अभिलेख दे दिये। आरोप है कि विपक्षी ने करीब 15 दिन बाद सभी मूल अभिलेख प्रार्थी को वापस कर दिए, कई दिनों बाद पीड़ित शिवाकांत के मोबाइल पर विपक्षी अरविंद कुमार द्वारा फोन करके कहा जाता है कि नौकरी हेतु तुम्हारा अभिलेख सबंधित विभाग में संलग्न किया गया है। तुम्हारे मोबाइल नंबर 9452963088 पर ओटीपी गया है उसको बता दीजिए। पीड़ित ने अपने मोबाइल में आई हुई ओटीपी विपक्षी को बता दिया। उसके बाद पीड़ित द्वारा पूछने पर आरोपी अरविंद गोस्वामी कोरोना के नाम पर टालमटोल करता रहा। इसी बीच बीते दिनांक 14/12/2022 को पीड़ित के घर पर डाक द्वारा एक पत्र आया जिसे खोलने पर प्रार्थी का नाम व पता अंकित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक दो पन्ने का पत्र आया जिसमें लिखा हुआ था कि आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट उपलब्ध कराऐं। जबकि पीड़ित का कहना है कि उसके द्वारा ना तो कोई जीएसटी बनवाई गई है और ना ही कोई फर्म बनवाया गया है तथा ना तो किसी प्राइवेट अथवा सरकारी संस्था को कोई सप्लाई की गई है। पीड़ित यह पत्र देखकर हड़बड़ा गया और दिनांक 21/12/2022 को राज्य कर विभाग गोंडा में आकर फर्म के बारे में जानकारी ली जहाँ मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा बताया गया कि यह पत्र केंद्रीय इन्कम टैक्स विभाग का है यहाँ से हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं,यदि आप अपना बचाव चाहते हैं तो जाकर संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कराऐं। तब वह संबंधित थाना करनैलगंज गया जहाँ पर शिकायती पत्र दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे पीड़ित डरा व सहमा हुआ है। पीड़ित ने विवश होकर मामले में पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना पत्र देकर मामले को संज्ञान में लेते हुए कूट रचना करने वाले जालसाज के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाने की गुहार लगाई तो एसपी के निर्देश पर कर्नलगंज कोतवाली में आरोपी अरविंद कुमार गोस्वामी के विरूद्ध मु०अ०सं० 0620 पर भा० द०वि० की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले में जांच शुरू की।

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