बेटी है तो कल है:–

बेटी है तो कल है:–
जयप्रकाश वर्मा
सोनभद्र।
सोनभद्र:-उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश सोनभद्र अशोक कुमार यादव प्रथम के दिशा निर्देशन पर में महिलाओं के विधिक अधिकार एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम) विषय पर जागरुकता शिविर का आयोजन पंडित दिन दयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय उरमौरा में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनय कुमार सिंह के द्वारा शिविर में उपस्थित बालिकाओ को संबोधित करते हुए बताया कि महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया। उपस्थित महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया कि वह अधिक से अधिक संख्या में नई-नई प्रतिभाएं सीखने व उन प्रतिभाओं में पारगंत बनते हुए अपनी अजीविका का स्त्रोत बनाये। समाज में महिलाएं आज भी अशिक्षा के कारण बहुत पिछड़ी है इसलिए बेटियों को पढ़ाने की अत्यधिक जरुरत है।
सचिव द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भ धारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक-विनियमन तथा दुरुपयोग अधिनियम) व मुखबिर योजना के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी। सचिव ने बताया कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से निःसंकोच सम्पर्क करें।
जिला समन्यवक साधना मिश्रा ने बताया कि लिंगानुपात कम करने के लिए ही मुखबिर योजना चलाई गयी है। गर्भधारण के पहले लिंग जांच कराने 5 साल की सजा और ₹50,000 जुर्माना इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर सूचना दे। बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा खूद की सोंच को बदलने की आवश्यकता है। जागरुकता शिविर में समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव विद्यालय की प्रधानचार्या कल्पना सिन्हा, प्रोबेशन कार्यालय से साधना मिश्रा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पराविधिक स्वयंसेवक राजन चौबे, मनोज दीक्षित उपस्थित रहे।

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