ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई मादक पदार्थ तस्कर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई मादक पदार्थ तस्कर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 40,000/- के अर्थदण्ड की सज

 

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना करनैलगंज पुलिस ने दिनांक 24.06.2021 को मादक पदार्थ तस्कर मेराज उर्फ अन्नापाटा को 347 अल्प्रासेफ/अल्प्राजोलम टेबलेट के साथ भुवाई पुरवा वहद ग्राम पड़रिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गोंडा ने 03 वर्ष सश्रम कारावास रु0 40,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. मेराज उर्फ अन्नापाटा पुत्र पीरू उर्फ पीरुद्दीन नि0 फकीरपुरवा भोंका थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 236/21, धारा 8/22 एनडीपीएस ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

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