*शाखा प्रबंधक के लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में किया आदेश* 

*शाखा प्रबंधक के लापरवाही पर उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष में किया आदेश*

 

ब्यूरो रिपोर्ट दुर्गेश जायसवाल

 

गोन्डा/मनकापुर शाखा प्रबंधक की लापरवाही पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शाखा प्रबंधक व मंडलीय सहायक अभियंता इंडियन बैंक को धन वसूली का नोटिस जारी किया।पूरा मामला मनकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गनौरा का है।जहाँ के निवासी कृष्ण मोहन पुत्र श्री भभूती प्रसाद ने एक चेक ₹40000 का अपने बचत खाता इंडियन बैंक झेलाही में जमा किया था। जिसका बैंक के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पीड़ित के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जिस पर पीड़ित द्वारा शाखा प्रबंधक से कई बार चेक के बारे में संपर्क किया। पीड़ित को समुचित जवाब न मिलने पर पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया 4 साल कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित के पक्ष में उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया।जिसमें बैंक को पीड़ित को धनवापसी ब्याज व छतिपूर्ति के साथ देने के निर्देश जारी किए है परन्तु बैंक द्वारा फोरम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। जिस पर पीड़ित ने पुनः उपभोक्ता फोरम में अपील किया।जिस पर सहायक अधीक्षण अभियंता इंडियन बैंक गोंडा व शाखा प्रबंधक इंडियन बैंक झिलाही को मूलधन रुपये 40000 व अन्य छतिपूर्ति सहित कुल 65808 रुपए देने के लिए आरसी जारी किया है।

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