*NIN MEDIA NEWS AGENCY*
*आरोपों के कठघरे में “गोदी मीडिया” कहां गया दबाई गई खबर*
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बिहार : प्रधानमंत्री मोदी समेत पांच मंत्रियों पर देशद्रोह का मुकदमा जयपुर-पोखरा निवासी वकील विनायक ओझा ने 29 जुलाई को बिहार के मुजफ्फरनगर कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और 50 अज्ञात लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है. 2002 कोर्ट ने मुकदमा दायर करने के बाद पहली सुनवाई 6 अगस्त 2022 को तय की है। वकील विनायक ओझा के मुताबिक, मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने एक-एक करके सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया है और इस तरह उनका निजीकरण कर दिया है. यह कार्रवाई संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 21, 37, 38 और 39 का सीधा उल्लंघन है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक उद्यमों की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे। कारण, निजीकरण को बढ़ावा देने का यह कृत्य लोगों के मौलिक अधिकारों का अपहरण कर रहा है और इसलिए यह देशद्रोह का कार्य है।
माननीय न्यायालय ने इस मामले को ध्यान में रखते हुए याचिका दायर की है और पहली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है। यह खबर बेशक गोदी मीडिया ने मार दी है। लेकिन कई हिंदी भाषा के चैनल, मास मीडिया ने इसे चलाया है।
– किशोर मंडला, पुणे🇮🇳🇮🇳🇮🇳