लखीमपुर खीरी
पंचायत सहायक का प्रस्ताव ना करना प्रधान को पड़ा भारी, डीएम ने सीज किये अधिकार।
डीएम ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को सौंपी जांच।
डीएम ने सीज किए ग्रापं बिल्लाई के प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार।
प्रधान पद का दुरुपयोग करने के आरोप में उप्र पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(छ) के तहत डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने ब्लाक बेहजम की ग्रापं बिल्लाई के प्रधान इंद्रपाल सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित किए।