प्रेस नोट दिनांक-28-11-2024
जोन उत्तरी/थाना महिगवां
• गोली मारकर हत्या के प्रयास करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण।
• पीड़ित द्वारा पुलिस को झूठी सूचना देकर रची गयी झूठी हत्या के प्रयास की कहानी।
• अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने ऊपर गोली चलवाकर अपनी पत्नी के पुरूष मित्र को फंसाने के आशय से योजनाबद्ध तरीके से रचा आपराधिक षड्यन्त्र ।
• फर्जी तरीके से आपराधिक षड्यन्त्र डाठी सूचना देने वाले शिकायतकर्ता व उसके सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार।
• क्राइम टीम डीसीपी उत्तरी व थाना महिगवां की सयुक्त टीम द्वारा किया गया खुलासा।
संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.11.2024 को पीड़ित द्वारा जरिये दूरभाष प्राप्त सूचना जिसमें कि बावत विपक्षी अज्ञात द्वारा पीडित अरुण कुमार मौर्या पुत्र लक्ष्मी नारायण मौर्या निवासी ग्राम हरीओम नगर थाना मडियावं लखनऊ को विघनहर्ता हास्पिटल से 80 मीटर आगे कुम्हरावा बीकेटी मार्ग पर सड़क के बाई तरफ बाजपुर गंगौरा मोड के पास गोली मार देना जिससे पीडित अरुण कुमार उपरोक्त का घायल हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 147/2024 धारा 109(1) बीएनएस बनाम अभियुक्त अज्ञात के पंजीकृत किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही से तथ्य प्रकाश में आये हैं कि अरुण कुमार मौर्य की कोर्ट मैरिज विगत 11 वर्ष पूर्व गाम बाज़पुर गेगौरा थाना महिगवा जनपद लखनऊ में हुयी है। करीब 07 वर्ष बाद इन दोनो के एक पुत्री का जन्म हुआ।
उसके बाद अरूण उपरोक्त की पत्नी के दूर के रिश्तेदार की वजह से पति-पत्नी के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हुई जिसमें थाना इटौंजा में एक प्रार्थना पत्र अरूण की पत्नी द्वारा दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में आपसी सुलह समझौता कर अरुण अपनी पत्नी को लेकर अपने घर हरिओम नगर थाना मडियावं जनपद लखनऊ चले आये।
करीब 15 दिन बाद अरुण की उसकी पत्नी के पुरूष मित्र को लेकर वाद विवाद होने के बाद अरूण की पत्नी छत से नीचे कूद गयी जिससे उसकी रीढ की हड्डी में चोट आयी और इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने मायके ग्राम बाजपुर गंगौरा थाना महिगवां जनपद लखनऊ चली गयी।
करीब 04 माह बाद स्वस्थ होने के बाद अरूण मौर्या की पत्नी द्वारा साथ रहने से मना कर दिया गया। इस बात से अरुण नाराज होकर कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया गया। जिसमें उसकी पत्नी के पुरूष मित्र द्वारा पैरवी करके थाना मडियांव में डीपी एक्ट बनाम अरुण कुमार मौर्य पंजीकृत कराया गया था। मुकदमे में अरूण की पत्नी का पुरूष मित्र पैरवी कर रहा था।