*लखीमपुर खीरी*
*”एक्सीडेंट पर दस साल की सजा व पाँच लाख का जुर्माना*
*सम्भावित कानून बनाये जाने के विरोध में आज सभी प्राइवेट बस, ट्रक, टैक्सी चालकों ने अपने वाहन खड़े कर इस कानून का कर रहे हैं विरोध*
*वाहनों के पहिया थमने से आने जाने वाली सवारियों को करना पड़ रहा है काफी कठिनाइयों का सामना*