साहिल खरवास व विक्रम सुथार मारपीट तथा किडनेपिंग मामले में बरी

साहिल खरवास व विक्रम सुथार मारपीट तथा किडनेपिंग मामले में बरी
अबोहर, 16 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग व मारपीट के आरोपी साहिल खरवास पुत्र सुनील खरवास व विक्रम सुथार पुत्र सुधीर वासी पंजकोसी के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साहिल खरवास व विक्रम सुथार को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने निरंजन कुमार के बयानों पर उसे किडनेप कर मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नं. 125, 24.10.22 भांदस की धारा 365, 452, 384, 506, 34आईपीसी के तहत साहिल खरवास पुत्र सुनील खरवास व विक्रम सुथार पुत्र सुधीर वासी पंजकोसी एक अन्य नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:2, अदालत से बाहर आते साहिल व विक्की।

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