पॉस्को एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-
रंजीत तिवारी
गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त आनन्द कुमार पाण्डेय ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भागा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 25,1,2023 को उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. आनन्द कुमार पाण्डेय पुत्र रामबहादुर पाण्डेय निवासी टेढ़ी बाजार थाना कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 535/17, धारा 376, 366A, 363, 342, 504, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है