दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 16,1,2023 को छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना परसपुर पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त राजकुमार उर्फ लुटई यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई सशक्त प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. राजकुमार उर्फ लुटई यादव पुत्र रक्षाराम नि0 बहुवन मदार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0-05/2017, धारा 354,376 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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