पुलिस उपमहानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र द्वारा फर्जी वसीयत व फर्जी बैनामे से सम्बन्धित विवेचको को विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु दिया प्रशिक्षण, विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश-
रंजीत तिवारी
गोंडा दिनांक 25.12.2022 को पुलिस उपमहानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री उपेन्द्र अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री आकाश तोमर की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय गोण्डा के मीटिंग हाल में फर्जी वसीयत व फर्जी बैनामे से सम्बन्धित मुकदमें जो धारा 149,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित है में विवेचनाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु विवेचको की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा विस्तार पूर्वक निम्न बिन्दुओं पर विवेचको को प्रशिक्षण दिया गया-
01. धारा 24 भादवि- “ बेईमानी से”
02. धारा 25 भादवि- “कपट पूर्वक”
03. धारा 406 भादवि-आपराधिक न्यास भंग के लिए दण्ड-
04. धारा 405 भादवि आपराधिक न्यास भंग
05. धारा 409 भादवि लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिका न्यास भंग
06. धारा 415 भादवि “छल”
07. धारा 420 भादवि ”छल करना और समप्त्ति परिदत्त करने के लिए बेइमानी से उत्प्रेरित करना”
08. धारा 463 भादवि- “कूट रचना”
09. धारा 420 भादवि ”छल करना और समप्त्ति परिदत्त करने के लिए बेइमानी से उत्प्रेरित करना”
10. धारा 463 भादवि- “कूट रचना”
11. धारा 464 भादवि-”मिथ्या दस्तावेज रचना”
12. दस्तावेजी साक्ष्य (61-96।) भारतीय साक्ष्य अधिनियम
03. धारा 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ”दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत”
14. धारा 62 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
15. धारा 63 – भारतीय साक्ष्य अधिनियम- द्वितीयक साक्ष्य
16. धारा 65 – भारतीय साक्ष्य अधिनियम “ अवस्थाये जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा”
17. विवेचना के दौरान मुख्य सावधानियाँ
18. फर्जी वसीयत के प्रकरण
19. धारा 40 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम “वसीयतों और दत्तक ग्रहण अधिकार पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए हकदार व्यक्ति”
20. धारा 41 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम “वसीयतो और दत्तक ग्रहण अधिकार पत्रों का रजिस्ट्रीकर्ता”
21. विवेचना में साक्ष्य संकलन
*प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, अपराध शाखा/एसआईटी में नियुक्त विवेचक, प्रधान लिपिक, प्रभारी मीडिया सेल आदि अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।