*निशात हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत*

*निशात हॉस्पिटल के डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत*

*पुलिस कमिशनर ने नहीं की कोई कारवाई*

ताहिर हुसैन हाशमी

लखनऊlडॉक्टरों की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. जिसके कारण मरीजों की मौत का गिराफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है.मरीज के तीमारदारों से मोटी रकम वसूलने के बाद भी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो रहे हैं.ऐसा ही एक मामला राजधानी के निशात हॉस्पिटल का सामने आया है. जहाँ एक 38 वर्षीय महिला के पति ने अपनी पत्नि की मौत का ज़िम्मेदार हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर को बताते हुए. अदालत द्वारा इंसाफ की गुहार लगाई है.
इस संबंध में 55/40 हाता खलीलबेग हुसैनगंज के रहने वाले मोहम्मद हारून ने बताया कि उनकी पत्नी शीबा बानो को बीते माह 29 अक्टूबर को जे सी बी मार्ग स्थित निशात हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टर सुनील कुमार मेहदी रत्ता की लापरवाही से उनकी पत्नी की मौत हो. गई उन्होंने सीधा इल्जाम डॉक्टर रत्ता पर लगाया है.इस संबंध में हारुन ने बताया कि, उनकी पत्नी शीबा बानो मामूली तौर पर बीमार थी.जिसके इलाज के लिए वह निशात हॉस्पिटल गए थे. वहां पर डॉक्टर रत्ता के कहने पर पत्नि को एडमिट करा दिया.
उनको वहां आईसीयू में रखा गया.लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण 1 नवंबर को उनकी पत्नी की मौत हो गई.जिसका जिम्मेदार वह डॉक्टर रत्ता को बताते हैं.उनका कहना है कि अगर डॉक्टर ने लापरवाही ना की होती तो उनकी पत्नी की जान नहीं जाती.अपनी पत्नि की मौत से बुरी तरह से टूट चुके हारुन ने जब इसका ज़िम्मेदार डॉक्टर रत्ता को बताते हुए उनका विरोध किया.तो डॉक्टर मेंहदी रतता ने अपने रसूक़ के बल पर, स्थानीय पुलिस को बुलाकर हारुन को बुरा भला कहते हुए, जान से मारने की धमकी दी .
*पुलिस कमिशनर ने नहीं की कार्रवाई*
हारुन ने पुलिस कमिशनर और कैसरबाग पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि,डॉक्टर रत्ता की शिकायत उन्होंने स्पीड पोस्ट द्वारा पुलिस कमिशनर एस बी शिरोडकर से की. जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई. और न ही कैसरबाग पुलिस ने कोई कार्रवाई की.तब हार कर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर (ए सी जे एम प्रथम द्वारा) 156 (3) के तहत(धारा 304 ए,323,504, 506) (आईपीसी)के तहत कैसरबाग पुलिस और डॉक्टर रत्ता की शिकायत दर्ज कराते हुए, अपने साथ इंसाफ की मांग की.जिस पर कोर्ट ने थाना कैसरबाग को आदेश देते हुए संबंधित मुक़दमे की आख्या तलब किये जाने का आदेश किया है……… india news

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