पाक्सो एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास सहित₹5000 के अर्थदंड की सजा
रंजीत तिवारी
गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 24,11,2022, को छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास व रु0 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण 01. अजय कुमार 02. नायब ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार मुख्य आरक्षी दुर्गा प्रसाद द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 05 वर्ष कारावास व रु० 5,000-5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. अजय कुमार पुत्र श्री लाल कुंवर निवासी बेसिया चैन गोसाईपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।
02. नायब पुत्र श्री अंबिका प्रसाद निवासी बेसिया चैन गोसाई पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
01.मु०अ०सं०- 175/16, धारा 354ख,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।
*बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।