दहेज हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास सहित ₹10000 के अर्थदंड की सजा
रंजीत तिवारी
गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 24,11,2022 को दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण 01. दुर्गेश पाण्डेय 02. मालिकराम पाण्डेय 03. श्रीमती प्रभावती ने दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज के पैरोकार महिला आरक्षी सारिका यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता
01. दुर्गेश पाण्डेय पुत्र मालिक राम पाण्डेय निवासी तेंदुआ भगत थाना मोतीगंज जनपद गोंडा।
02. मालिकराम पाण्डेय पुत्र रामलखन पाण्डेय निवासी तेंदुआ भगत थाना मोतीगंज जनपद गोंडा।
03. श्रीमती प्रभावती पत्नी मालिकराम पाण्डेय निवासी तेंदुआ भगत थाना मोतीगंज जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0- 38/2016, धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।