ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति अभियान’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति अभियान’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान *‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 12,10,2022 को दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
दिनांक 17.07.2014 को थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त मोनू उर्फ महेन्द्र गुप्ता पुत्र सत्यनरायन निवासी बेलसर रोड कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा एक नाबालिग लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार आरक्षी वासुदेव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. मोनू उर्फ महेन्द्र गुप्ता पुत्र सत्यनरायन निवासी बेलसर रोड कस्बा व थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 155/14, धारा 376,363,506 भा0द0वि0, ¾ व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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