दलित महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्री व उसके पति के साथ गाली गलौज मारपीट कर छीने गये सरकारी अभिलेख
(आरोपी दबंग व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज, सीओ कर्नलगंज को सौंपी गई विवेचना)
कर्नलगंज, गोण्डा। स्थानीय थाना कोतवाली के अन्तर्गत शुक्रवार को ग्राम बेल्हरी कमालपुर के पंचायत भवन में बच्चों को पोषाहार वितरण करा रही दनापुर गांव की एक अनुसूचित जाति की महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्री को गाँव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा पहुँचकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए माँ बहिन की अश्लील गालियाँ देते हुए वितरण सरकारी अभिलेख व रजिस्टर को छीनकर फाड़ देने और उसके साथ मारपीट करने के दौरान महिला को बचाने का प्रयास कर रहे उसके पति को लात घूँसों एवं थप्पड़ से मारने पीटने के मामले में पीड़ित महिला की तहरीर पर कोतवाली कर्नलगंज पुलिस ने भा०द०वि० की धारा 323, 504, 506, 427, 353, एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है।
थाना कोतवाली कर्नलगंज में दी गई तहरीर में पीड़ित महिला सुनीता कुरील पत्नी लालजी पत्नी मेवालाल निवासी ग्राम दनापुर थाना करनैलगंज गोंडा ने कहा है कि वह आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम कमालपुर मिनी में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर कार्यरत है, दिनांक 01/7/2022 को समय दिन के लगभग 12:30 बजे की बात है जब प्रार्थिनी ग्राम बेल्हरी कमालपुर के पंचायत भवन में बच्चों का पोषाहार वितरण करा रही थी इसी बीच भुसैली उर्फ़ इरशाद पुत्र इशहाक निवासी ग्राम कमालपुर थाना करनैलगंज जनपद गोंडा पहुंचे और प्रार्थिनी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए माँ बहिन की अश्लील गालियाँ देते हुए वितरण सरकारी अभिलेख व रजिस्टर को छीनकर फाड़ दिया और प्रार्थिनी के साथ मारपीट करने लगे इसी बीच प्रार्थिनी के पति लालजी पुत्र रामनाथ ने प्रार्थिनी को बचाने का प्रयास किया तो उक्त व्यक्ति विपक्षी प्रार्थिनी के पति को लात घूँसों एवं थप्पड़ से मारने लगे तथा कहा कि चमार साले तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जान से मार डालूंगा और पोषाहार नहीं बांटने दूंगा। जबकि उक्त विपक्षी भुसैली उर्फ़ इरशाद का कोई भी बच्चा पात्र सूची में नहीं है। इसी बीच मौजूद लोगों ने प्रार्थिनी व उसके पति की जान बचाई और किसी तरह से जान बचाकर थाने में सूचना देने आई हूँ। पीड़ित महिला ने उक्त संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्नलगंज से रिपोर्ट लिख कर कार्यवाही करने की मांग की। मामले में कोतवाली पुलिस ने मु०अ०सं० 0281 पर भारतीय दंड विधान की धारा 323, 504, 506, 427, 353 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम के धारा 3 (1)(द), 3 (1)(ध), 3 (2)(va) के तहत आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज मुन्ना उपाध्याय को सौंपी गई है ।