चक मार्ग की जमीन पर चाहरदीवारी करके बनाया पेट्रोल पंप,हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद 30 हजार का जुर्माना,बेदखली का आदेश,मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को।
गोंडा- जिले की सदर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरवा बभनी में गाटा संख्या 124 पर अवैध तरीके से कब्जा करके पेट्रोल पंप बनाए जाने का मामला सामने आया है। चकमार्ग पर पेट्रोल पंप बनाये जाने का खुलासा तब हुआ जब 2017 में ग्राम पंचायत बिरवा बभनी के प्रधान प्रतिनिधि योगेश मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और 5 साल बाद हाई कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली तारीख 10 अक्टूबर तय करते हुए डीएम,एसडीएम,तहसीलदार को रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। जिला अधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने एसडीएम सदर विनोद कुमार सिंह को पैमाइश करके रिपोर्ट देने को कहा था।एसडीएम सदर ने तहसीलदार सदर की अध्यक्षता में पैमाइश के लिए राजस्व टीम गठित की थी। और 9 अक्टूबर को राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की गई गोविंदपारा-बिरवा बभनी और काजी देवर-बिरवा बभनी दोनों तरफ ग्राम पंचायत की शरहद से पैमाइश की गई पैमाइश में निकल आया कि गाट संख्या 124 जो चक मार्ग की जमीन है पर पक्की चाहरदीवारी करके पेट्रोल पंप बनाकर अवैध निर्माण किया गया है। और गाट संख्या 124 के बगले स्थित गाट संख्या 125 की 20 फीट जमीन चाहरदीवारी के अंदर आ रही है। लेकिन गाट संख्या 125 की रिपोर्ट छुपाकर राजस्व टीम ने पैमाइश करके पूरे रिपार्ट सदर तहसीलदार को सौंपी थी। वहीं तहसीलदार सदर द्वारा हाईकोर्ट में 10 अक्टूबर को रिपार्ट न पेशकर रिपोर्ट देने के लिये अगले तिथि की मांग की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तय की है। वहीं 10 अक्टूबर को लेखपाल बिरवा बभनी कपिल देव द्वारा तहसीलदार सदर न्यायिक के यहाँ कृष्णबरन पुत्र जगन्नाथ निवासी बिरवा बभनी के खिलाफ 30 हजार का जुर्माना लगते हुए बेदखली का वाद गाँव सभा बनाम कृष्णबरन दायर किया है। और कृष्णबरन को नोटिस जारी की गई है जुर्माना जमा करके अगले तारीख 31 अक्टूबर को पेश होने की। अब 14 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होकर डीएम एसडीएम तहसीलदार को रिपोर्ट देनी है। तहसीलदार सदर परशुराम की अध्यक्षता में कानूनगो राजदेव पांडेय,किशोरी लाल, लेखपाल वीरेंद्र कुमार,कपिल देव,अरुण कुमार,जय प्रकाश ने पैमाइश किया था।