26, 27, 28 व 29 सितंबर को एन0आई0 एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत

26, 27, 28 व 29 सितंबर को एन0आई0 एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत

 

ब्यूरो रिपोर्ट दुर्गेश जायसवाल

 

 

 

गोंडा उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के आदेशानुसार आगामी 26, 27, 28 व 29 सितंबर को एन0आई0 एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा में किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव विश्वजीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 26, 27, 28 व 29 सितंबर को एन0आई0 एक्ट की धारा 198 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले न्यायालय पर लम्बित एन0आई एक्ट की धारा 138 के अधिकतम प्रकरणों को चिन्हित कर निस्तारण किया जायेगा। उपरोक्त तिथियों में आयोजित विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 के अधिकतम प्रकरणों को चिन्हित कर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालयों के सम्मानित पीठासीन अधिकारियों से आग्रह किया गया है।

उन्होंने समस्त वादकारियों से भी अपील है कि आगामी 26, 27, 28 व 29 सितंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत ने एन0आई0 एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित न्यायालय में पहुंचकर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करावें तथा उक्त तिथियों में आयोजित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

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