पंचायत भवन निर्माण मामले में रेल भूमि के निकट निर्माण कार्य ना करने के संबंध में रेलवे ने ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों को भेजा पत्र
रेलवे सीमा के बाद 25 से 30 मीटर भूमि छोड़कर ही निर्माण कार्य करने को किया गया निर्देशित
कर्नलगंज, गोण्डा । स्थानीय तहसील एवं विकास खंड मुख्यालय कर्नलगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत कर्नलगंज ग्रामीण में पंचायत भवन निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ स्थल चयन को लेकर कुछ लोगों द्वारा किये जा रहे विरोध से उपजे विवाद में जिलाधिकारी डाक्टर उज्जवल कुमार द्वारा एसडीएम व बीडीओ करनैलगंज को निरीक्षण कर मामले का समाधान कराने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच बुधवार को मामले में रेलवे की भूमि के निकट निर्माण कार्य ना करने के सम्बन्ध में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर जरवल रोड द्वारा पत्र जारी कर मामले को और पेंचीदा बना दिया गया, जो पंचायत भवन के निर्माण में रोड़ा बन सकता है। रेल विभाग द्वारा ग्राम प्रधान कर्नलगंज ग्रामीण, उपजिलाधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी कर्नलगंज को पत्र भेजकर कहा गया है कि करनैलगंज-कस्तूरी स्टेशन के मध्य कि०मी० 684/5-6 के पास रेलेव भूमि के निकट आप के द्वारा सरकारी भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है। जबकि रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार तथा रेलवे नियमावली के अनुसार रेलवे सीमा के बाद 25 से 30 मीटर की दूरी छोड़कर ही कोई भी सरकारी बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे सीमा के बाद 25 से 30 मीटर भूमि को छोड़कर ही निर्माण कार्य कराया जाये। बताते चलें कि एक तरफ जहाँ डीएम का एसडीएम व बीडीओ को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर उपयुक्त स्थल का चयन करने का दिया गया आदेश है तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे सीमा क्षेत्र को लेकर विभाग द्वारा जारी पत्र है। अब देखना यह है कि स्थानीय अधिकारी स्थल चयन को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि दोनो पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें स्थल चयन कर पंचायत भवन का निर्माण कराना है।