चौपहिया वाहन बिक्री को लेकर हुई धोखाधड़ी
रुपये लेकर भी वाहन ना देने का आरोप,मुकदमा दर्ज
परसपुर,गोण्डा। स्थानीय थाना क्षेत्र में चौपहिया वाहन बिक्री के नाम पर चार किश्तों में पेटीएम के जरिये 54 हजार रुपए ऐंठ लेने और बाद में गाड़ी न मिलने के मामले में पीड़ित ने सोमवार को पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। जिस पर पुलिस ने नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सहजौरा निवासी सत्येन्द्र कुमार मिश्र पुत्र दयाशंकर मिश्र ने पुलिस को तहरीर देकर नामजद आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि एक बोलेरो गाड़ी नंबर यूपी 53 का फोटो विपक्षी ने उसके मोबाइल नंबर पर भेज कर बेंचने की बात कही, दोनों के बीच एक लाख 60 हजार रुपये में वाहन बिक्री की बात तय हो गई। आरोपी ने पेटीएम के जरिए रीता देवी की आईडी पर चार किस्त में कुल 54 हजार 200 ट्रांसफर करा लिया। जिसके बाद अब न तो विपक्षी उसको वाहन दे रहे हैं और न ही उसकी रकम वापस कर रहे हैं। पीड़ित ने रिपोर्ट में विपक्षी का मोबाइल नंबर जिक्र किया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गोरखपुर जिला के छपिया अहिरौली पठाकुली निवासी अजय कुमार यादव पुत्र राम नियां यादव के विरुद्ध विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना परसपुर संतोष सरोज का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर नामजद आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच प्रारम्भ कर दी गई है और विवेचना उपनिरीक्षक अखिलेश यादव को सौंपी गई है।