मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से दहेज हत्या के आरोपीयो को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से दहेज हत्या के आरोपीयो को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 30,11,2022 को दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्तो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 04.05.2019 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण 01. सुषमा तिवारी 02. दुर्गेश तिवारी 03. नगर बहादुर ने दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तो को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता
01. सुषमा तिवारी पत्नी श्री नगर बहादुर निवासी बदनापुर पूरे खुर्द पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा।
02. दुर्गेश तिवारी पुत्र नगर बहादुर निवासी बदनापुर पूरे खुर्द पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा।
03. नगर बहादुर पुत्र रामतीरथ निवासी बदनापुर पूरे खुर्द पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0- 98/2019, धारा 498ए, 304बी भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।

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