मिशन शक्ति’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई पाक्सो एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

मिशन शक्ति’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई पाक्सो एक्ट के आरोपी को 5 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 23,11,2022 को छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई
थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त कजन वर्मा पुत्र ब्रजमोहन वर्मा निवासी खास हथनी थाना छपिया जनपद गोंडा ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार मुख्य आरक्षी भोलानाथ द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 05 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. कजन वर्मा पुत्र ब्रजमोहन वर्मा निवासी खास हथनी थाना छपिया जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
01.मु०अ०सं०- 394/15, धारा 354ए,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)XI एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा ।
बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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