ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 05 वर्ष कारावास व रूपए 10,000-10,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 05 वर्ष कारावास व रूपए 10,000-10,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 16,11,2022 को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को 05 वर्ष कारावास व रु0 10,000-10,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने जैसी घटना घटित हुई थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्तगण 01. गोरखनाथ शुक्ला 02. मनोज कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 05 वर्ष कारावास व रुपये 10,000-10,000/- हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता
01. गोरखनाथ शुक्ला पुत्र छत्रपाल निवासी दरगाह जोत ललकपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मनोज कुमार शुक्ला पुत्र गोरखनाथ निवासी दरगाह जोत ललकपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 170/2018 धारा 308 भा0द0वि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

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