प्रभावी पैरवी से हुई मादक पदार्थ तस्कर को 06 माह के सश्रम कारावास व रू0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा
रंजीत तिवारी
गोंडा दिनांक 07.01.2014 को थाना करनैलगंज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ (नशीली गोलियो/पाऊडर) के साथ अभियुक्त नईम पुत्र सलीम निवासी चौरी थाना कोतवाली कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था । पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर के निर्देशन में मादक पदार्थ संबंधी मुकदमो में मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट गोंडा ने 06 माह सश्रम कारावास व रू0 5,000/- (पाँच हजार) के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. नईम पुत्र सलीम निवासी चौरी थाना कोतवाली कर्नैलगंज, जनपद गोण्डा ।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0-06/2014, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना करनैलंगज जनपद गोण्डा ।