अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई की हुई गोष्ठी, गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट तथा सोशल मीडिया से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश
रंजीत तिवारी
गोंडा दिनांक 29.10.2022 को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें समस्त थानों के बालकल्याण अधि0/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में वार्ता कर जानकारी दी गई। बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया तथा बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराए, गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे। महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए। बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए। चाइल्ड लाइन प्रभारी आशीष मिश्रा को बाल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने पर उनको प्रशस्ति पत्र एवम मोमेंटो देकर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सम्मानित किया गया ।
*इस कार्यशाला में समस्त थानों के बालकल्याण अधि0, न्याय पीठ बाल कल्याण समिति श्रमविभाग, चाइल्डलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, ए0एच0टी0यू0/एच0जे0पी0यू0, एक सेवा संस्था के प्रतिनिधि व अन्य विभागों के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।