ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से डकैती करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष के कठोर कारावास व रूपए 5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी पैरवी से डकैती करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष के कठोर कारावास व रूपए 5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा यूपी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 18,10,2022 को डकैती करने के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना करनैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त श्रीराम द्वारा डकैती जैसी जघन्य घटना घटित की थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त श्रीराम पुत्र जवाहर निवासी बिहुरी खोदनापुर, थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 07 वर्ष के कठोर कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. श्रीराम पुत्र जवाहर निवासी बिहुरी खोदनापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 308/1999, धारा 395,397,412 भा0द0वि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा

Related posts

Leave a Comment