*सराहनीय कार्य*
*प्रेस नोट*
*जनपद गोण्डा*
*दिनांक 17.10.2022*
*सराहनीय कार्य*
*प्रेस नोट*
*जनपद गोण्डा*
*दिनांक 17.10.2022*
ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई गैंगेस्टर के 03 आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रू0 15,000 /- के अर्थदण्ड की सजा-
रंजीत तिवारी
गोंडा यूपी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 17,102022 को गैंगेस्टर के 03 आरोपी अभियुक्तों 01. राम करन उर्फ कन्ने, 02. फेरे व 03. चम्पी को 10 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
उक्त अभियुक्तों को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना इटियाथोक के पैरोकार का0 शैलेन्द्र सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-5 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोण्डा ने 10 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. रामकरन उर्फ कन्ने पुत्र पंचम निवासी ग्राम गौसेंद्रपुर कोलहुआ थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
02. फेरे पुत्र भोंदू निवासी ग्राम गौसेंद्रपुर कोलहुआ थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
03. चम्पी पुत्र लल्लन शर्मा निवासी ग्राम गौसेंद्रपुर कोलहुआ थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 555/09, धारा 460, 325, 323, 34, 411 भादवी0 व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
ऑपरेशन शिकंजा के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई गैंगेस्टर के 03 आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रू0 15,000 /- के अर्थदण्ड की सजा-
रंजीत तिवारी
गोंडा यूपी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 17,102022 को गैंगेस्टर के 03 आरोपी अभियुक्तों 01. राम करन उर्फ कन्ने, 02. फेरे व 03. चम्पी को 10 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
उक्त अभियुक्तों को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना इटियाथोक के पैरोकार का0 शैलेन्द्र सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-5 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोण्डा ने 10 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. रामकरन उर्फ कन्ने पुत्र पंचम निवासी ग्राम गौसेंद्रपुर कोलहुआ थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
02. फेरे पुत्र भोंदू निवासी ग्राम गौसेंद्रपुर कोलहुआ थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
03. चम्पी पुत्र लल्लन शर्मा निवासी ग्राम गौसेंद्रपुर कोलहुआ थाना इटियाथोक जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 555/09, धारा 460, 325, 323, 34, 411 भादवी0 व 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।