मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

रंजीत तिवारी के साथ गंणेश दत्त पांडे

गोडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा निवासी विवेकानंद पाली वहिन्द सर्फ फैक्ट्री नियर काली मंदिर तिवारी पारा थाना रानीगंज पश्चिम बर्दमान (पश्चिम बंगाल) ने एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरी बेगमगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास रु0 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. सुनील मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा निवासी विवेकानंद पाली वहिन्द सर्फ फैक्ट्री नियर काली मंदिर तिवारी पारा थाना रानीगंज पश्चिम बर्दमान (पश्चिम बंगाल)
पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 131/2019, धारा 366, 376, 420, 328 भा0द0वि0 थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा ।
*महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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