‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्तो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा
रंजीत तिवारी
गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्तो को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 5,000-5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण 01. सलीम पुत्र अमजद अली निवासी सिटकिहवा मौजा बनगांव थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा 02. जानू उर्फ जान मोहम्मद पुत्र रहमत अली निवासी सिटकिहवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोंडा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार मुख्य आरक्षी रुदल शर्मा द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10-10 वर्ष सश्रम कारावास रु0 5,000-5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता
01. सलीम पुत्र अमजद अली निवासी सिटकिहवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोंडा।
02. जानू उर्फ जान मोहम्मद पुत्र रहमत अली निवासी सिटकिहवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोंडा
पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 231/2008, धारा 376, 323, 354, 504, 506 भा0द0वि0, व 3(1)(XI) b 3(1)(XII) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा ।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।