कार्ड धारक 31 अगस्त तक प्राप्त करें कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न डीएम

कार्ड धारक 31 अगस्त तक प्राप्त करें कार्ड पर अनुमन्य खाद्यान्न डीएम

 

 

 

लखीमपुर खीरी 26 अगस्त। खीरी के सभी अन्त्योदय अन्न योजना, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सूचित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह जुलाई के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहू व 21 किग्रा चावल), पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेंहू व 03 किग्रा चावल) का नियत दर गेंहू-रु. 02 प्रति किग्रा व चावल-रु. 03 प्रति किग्रा के अनुसार वितरण होगा तथा माह जून के सापेक्ष अन्त्योदय, पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा प्रति कार्ड), दाल/साबुत चना (01 किग्रा प्रति कार्ड), रिफाइण्ड ऑयल (01 ली प्रति कार्ड) की दर से निःशुल्क वितरण 25 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जायेगा उक्त अवधि में आधार आधारित वितरण होगा उन्होंने बताया कि जो कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो वह मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन से 31 अगस्त को प्राप्त कर सकेगें। कार्डधारकों को पोर्टबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी। कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से नियमित खाद्यान्न, आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त करना सुनिश्चित करे। विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सभी पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वह वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण के संबंध में आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उप्र जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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