*लखीमपुर खीरी*
*कोतवाली निघासन*
*धारा 14(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही, चल-अचल सम्पत्ति कुर्क*
आज दिनांक 07.04.2022 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट वाद तहत आदेश के अनुपालन के क्रम में तहसीलदार निघासन श्री राकेश पाठक, प्र0नि0 श्री चन्द्रभान यादव थाना निघासन द्वारा ग्राम हरसिंहपुर में थाना निघासन क्षेत्र के गैंगस्टर अभियुक्त 1. मंसूर पुत्र नासिर निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना निघासन खीरी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। अभियुक्त गुड्डू पुत्र वारिस निवासी ग्राम विनौरा थाना निघासन खीरी गैंग लीडर है इसकी गिरोह के सदस्य मंसूर पुत्र नासिर कुन्ने पुत्र नासिर, नासिर पुत्र नवाब व अय्यूब पुत्र बुधई हैं। इनके विरूद्ध थाना निघासन पर मु0अ0सं0 578/19 धारा 2(b)(17)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत है। अभियुक्तगण द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु क्षेत्र में गौकशी आदि अपराधों को कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त मंसूर द्वारा अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, अर्जित सम्पत्ति से अभियुक्त द्वारा एक पक्का मकान जिसमें दो कमरे व बरामदा व एक मोटरसाइकिल (कम्पनी स्पलेन्डर) क्रय की गई है। सभी को चिन्हित किया गया और उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही कर अवैध रूप से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त मंसूर द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित कुल चल-अचल सम्पत्ति की कीमत लगभग 13 लाख 50 हजार रूपये है।
संवादाता जुबेर अंसारी