*एलडीएः अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, पेट्रोल पम्प, आर.एम.सी प्लांट व होटल समेत छह अवैध निर्माण सील*

*एलडीएः अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, पेट्रोल पम्प, आर.एम.सी प्लांट व होटल समेत छह अवैध निर्माण सील*

*- लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-1 एवं प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने की कार्यवाही*

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में सोमवार को प्रवर्तन जोन-1 एवं प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। इस दौरान दो जगहों पर अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। साथ ही अलग-अलग क्षेत्र में पेट्रोल पम्प, आर.एम.सी प्लांट व होटल समेत छह अवैध निर्माणों को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि जितेन्द्र यादव व अन्य द्वारा गोसाईंगंज के ग्राम-सराय करोरा में खसरा संख्या-160 एवं 423 पर लगभग चार बीघा जमीन पर अवैध रूप से सड़क, कार्यालय, भवन आदि का निर्माण कराते हुए प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। इसी तरह मनोज यादव, प्रमोद यादव, पवन यादव व अन्य द्वारा गोसाईंगंज में सुल्तानपुर रोड पर ग्राम-कुरियानी में लगभग साढ़े चार बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद, सुभाष शर्मा व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस बल व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से दोनों स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी।

जोनल अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रवीन कुमार व सोनी साहू द्वारा गोमती नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या-4/सी-1130 पर लगभग 376.59 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवासीय उपयोग हेतु स्वीकृत मानचित्र के विपरीत फ्रंट व साइड सेटबैक को आच्छादित करते हुए बेसमेंट के निर्माण हेतु रिटेनिंग वाॅल तथा काॅलम आदि का निर्माण कराया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त वी0पी0 सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर के विनीतखण्ड में भूखण्ड संख्या-1/208 पर लगभग 540 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित आवासीय भवन में ओयो होटल एवं सामने एफ.एस.बी में वाहिद बिरयानी रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। उक्त दोनों प्रकरण में अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने कार्यवाही करते हुए दोनों स्थलों को सील कर दिया।
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प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि रमन बंसल पत्नी अजय बंसल व अन्य द्वारा मोहनलालगंज में रायबरेली रोड पर मौजा-पुरसैनी में लगभग 11750 वर्गमीटर के भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प का निर्माण कराया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त प्रदीप कुमार गुप्ता द्वारा न्यू जेल रोड पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर आर.सी.सी काॅलम का निर्माण कराते हुए स्लैब ढ़ालने का कार्य किया जा रहा था। इसी तरह संजीव सिंह, इन्दर सिंह व अन्य द्वारा उतरेठिया चौराहा अंडरपास के पास शहीद पथ की सर्विस रोड पर ट्रेंडज़ माॅल के बगल में लगभग 1400 वर्गफिट के भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग हेतु दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा मान सिंह, मंजीत सिंह व पारस एसोसिएट द्वारा अहिमामऊ के खसरा संख्या-1108 पर लगभग चार बीघा जमीन पर टीनशेड डालकर सीमेन्ट गो-डाउन व आर.एम.सी प्लांट का संचालन किया जा रहा था।
उक्त चारों प्रकरण में विहित न्यायालय में अवैध निर्माण के विरूद्ध वाद योजित किये गये थे। जिनमें विपक्षियों द्वारा निर्माण के सम्बंध में कोई स्वीकृत मानचित्र/अभिलेखीय साक्ष्य/एन0ओ0सी आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। इस पर प्रश्नगत स्थलों को सील किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाई0पी0 सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता बिजेन्द्र सिंह व उस्मान अली द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से सभी स्थलों को सील कर दिया गया।

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