हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ अभियान जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 24,1,2023 को हत्या करने के आरोपी अभियुक्ता को आजीवन कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
दिनांक 21.08.2016 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के अन्तर्गत हत्या जैसी जघन्य घटना घटित हुई थी जिसमे वादी की तहरीर पर थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्ता 01. संगीता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड कांस्टेबल रामदास के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्ता को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा ने आजीवन कारावास व बीस हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्ता का नाम पता
01. संगीता पत्नी स्वर्गीय विजयभान सिंह निवासिनी ग्राम टेढ़ी भुलभुलिया थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 244/2016, धारा 302/34 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

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