*ग्राम सलेमपुर पतौरा में आग की सूचना के दृष्टिगत ज़िलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार पहुँचे घटना स्थल, लिया घटना स्थल का जाएज़ा*
*मकान/अवैध केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु*
*कृषक बीमा योजना अंतर्गत मृतक के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश*
*अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्री का संचालन करने वाले पंकज दीक्षित के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के दिये निर्देश*
*मृतक की पत्नी के ओर से वर्क मैन कम्पनशेषन एक्ट के तहत ज़िलाधिकारी न्यायालय में कराया जाए मुकदमा दाखिल-ज़िलाधिकारी*
20 सितंबर 2022 लखनऊ।
पारा थाना अंतर्गत ग्राम सलेमपुर पतौरा में आग की सूचना के दृष्टिगत ज़िलाधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार तुरन्त घटना स्थल पहुँचे। ज़िलाधिकारी द्वारा घटना स्थल पर जा कर मुआयना किया। निवासियों द्वारा बताया गया कि जिस मकान में आग लगी है उस मकान में भवन स्वामी द्वारा अवैध रूप से केमिकल फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था जिसमे आग लगी।
आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पाया गया। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आग लगने की इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत व्यक्ति इसी केमिकल फैक्ट्री में कार्य करता था। ज़िलाधिकारी द्वारा घटना स्थल का मुआयना करने के बाद मृतक के परिजनों से वार्ता की गई और उनको सांत्वना दी गई। ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मृतक जनपद उन्नाव का निवासी है और जनपद उन्नाव में उसकी कृषि भूमि है जिस पर खेती होती है। जिसके लिए मृतक के परिजनों को तत्काल कृषक दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान को जाएगी।
ज़िलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवासीय परिसर मे अवैध रूप से भवन स्वामी पंकज दीक्षित द्वारा केमिकल फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। जिसके लिए पंकज दीक्षित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि वर्क मैन कम्पनशेषन एक्ट के तहत मृतक की पत्नी के ओर से ज़िलाधिकारी न्यायालय में तत्काल मुकदमा दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए।
मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।