*अक्षय तृतीया पर जनपद में ना होने पाए एक भी बाल विवाह, प्रशासन रखेगा सतर्क दृष्टि : डीएम*
*बाल विवाह करने व सम्मिलित होने वालों पर प्रशासन कसेगा शिकंजा, दर्ज होगा सुसंगत धाराओं में मुकदमा : डीएम*
लखीमपुर खीरी 01 मई। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के दिशा-निर्देश पर महिला कल्याण विभाग द्वारा अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होने वाले बाल विवाह के रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की।
डीपीओ संजय कुमार निगम ने बताया कि डीएम के दिशा निर्देश पर जनपद में 03 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होने वाले बाल विवाह को शतप्रतिशत रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इस दिन पावन पर्व होने के कारण बाल विवाह अधिकाधिक होते हैं जिस के क्रम में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग व उप्र शासन द्वारा निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में बाल विवाह ना होने पाए उक्त आदेशो के अनुपालन में आपके क्षेत्र में बाल विवाह होते हैं तो उसकी सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 , महिला हेल्प लाईन 181 एवं निकटवर्ती थाना को दें साथ ही प्रयास करें कि आपके गांव, शहर में बाल विवाह ना होने पाए। आपके निकट जो भी मैरिज लान, परिणय स्थल, जनपद के हैं ,उनको भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए सर्तकता रखने के लिए कहा गया है, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया भी जाएगा। जनपद में चौपालों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है या बाल विवाह कार्य कार्यक्रम में प्रतिभाग करता है उसके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करा कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी दशा में यह भी आवश्यक है कोई भी मैरिज लान, टेंट व्यवसाई , शादी में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग बाल विवाह न करायें और बाल विवाह अगर हो रहा हो तत्काल सूचना दें।
*इन नंबरों पर दे सूचना, होगी कार्यवाही :*
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 , पुलिस हेल्पलाइन 112 , महिला हेल्प लाईन 181 एवं निकटवर्ती थाना।