ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश 

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UP में बच्चों के स्कूटी वा मोटरसाईकिल चलाने पर रोक

 

उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

दुर्घटना होने पर

(1) 1 साल के लिये गाड़

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