गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को हुई 04 वर्ष कारावास व रूपए 5,000-5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा-

गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को हुई 04 वर्ष कारावास व रूपए 5,000-5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा-

रंजीत तिवारी

गोंडा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को 04 वर्ष कारावास व रु0 05,000-05,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने जैसी घटना घटित हुई थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार मुख्य आरक्षी भोला के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 17,2,2023, को उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 04 वर्ष कारावास व रुपये 5,000-5,000/- हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता
01. वीर कुमार मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा निवासी पिपरा खुर्द थाना छपिया जनपद गोंडा।
02. महेश कुमार पुत्र रामचंद्र मिश्रा निवासी पिपरा खुर्द थाना छपिया जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 09/2013 धारा 308, 323, 325, 504, 506 भा0द0वि0 थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

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