बहराइच

*अपात्र राशन कार्ड धारकों के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही: डीएम*

बहराइच जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने जनपद के ऐसे परिवारों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपात्र होते हुए भी राशन प्राप्त कर रहे हैं को सचेत किया है कि एक सप्ताह के भीतर अपना राशनकार्ड तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि सत्यापन के दौरान जॉच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जिस दिनांक से वे खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, का आंकलन करते हुये बाजार मूल्य की दर से वसूली की जायेगी। उक्त के लिये सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी हांेगे।

जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ए.सी. अथवा 05 के.वी. या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास या अकेले या अन्य सदस्य स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, अपात्रता की श्रेणी में आते हैं।

जबकि नगर क्षेत्र अन्तर्गत समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ए.सी. अथवा 05 के.वी. या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मी. से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मी. से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, को इस योजना के लिये अपात्र घोषित किया गया है।

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