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*दिल्ली में लगा रात्रि कर्फ्यू- जजों और वकीलों को छूट*
नई दिल्ली-
COVID19 के Omicron वेरीयंट मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यक्तियों की आवाजाही (पैरा-6 में छूट को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से रात 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक अगले आदेश तक रहेगा।
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट दी गई है, जो COVID के उचित व्यवहार के सख्त अनुपालन के अधीन हैं:
भारत सरकार के अधिकारी / अधिकारी, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम और GNCT दिल्ली के अधिकारी / अधिकारी / स्वायत्त निकाय / निगम शामिल हैं।।
माननीय न्यायाधीशों और सभी न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर। यदि न्यायालयों/न्यायाधिकरणों या जांच आयोगों का संचालन जारी है ।
वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी।
सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, आदि और अन्य अस्पताल सेवाएं (जैसे अस्पताल, नैदानिक केंद्र, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं), वैध आई कार्ड के उत्पादन पर।
भोजन, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, दवा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए पड़ोस की दुकानों पर जाने वाले व्यक्ति।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा / स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए।
हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने/जाने वाले व्यक्ति को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति है।
विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तथा वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कोई संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति।
वैध पहचान पत्र और परीक्षा शुल्क आदेश प्रस्तुत करने पर किसी भी शैक्षणिक या भर्ती परीक्षा आयोजित करने में शामिल सरकारी अधिकारी / अधिकारी।
उक्त परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्र/व्यक्तियों को वैध पहचान पत्र और प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर।
डाक सेवाओं, बैंकों, बीमा कार्यालयों और एटीएम, आरबीआई और आरबीआई द्वारा आवश्यक सेवाओं के रूप में निर्दिष्ट सेवाओं, सेबी / स्टॉक से संबंधित कार्यालयों, एनबीएफसी जैसी आवश्यक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति वैध आई कार्ड के उत्पादन पर।
वे व्यक्ति जो वैध पहचान पत्र और नियुक्ति के प्रमाण (हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी) के उत्पादन पर COVID-19 टीकाकरण के लिए जा रहे हैं।
आवश्यक/गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवाजाही/परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/ई-पास की जरूरत नहीं होगी।